De-empanelment of Regency Hospital from CGHS Kanpur

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The Chief Vigilance Commission (CVC) has found that Regency Hospital treated a 48-year-old patient using the CGHS card of an 85-year-old beneficiary, Smt. Kamla Devi, in violation of ethical practices. The patient was admitted under false pretenses and died during treatment. This constitutes clear collusion between the hospital and the beneficiary.

As per CVC directives (dated 11.09.2024 and 23.09.2024), Regency Hospital, A-2 Sarvodaya Nagar, Kanpur, is de-empanelled from CGHS Kanpur, effective from 11.11.2024, 12:00 midnight.

Key Directives:

  1. Regency Hospital is prohibited from admitting new CGHS patients or providing services to existing ones after 11.11.2024, 12:00 midnight.
  2. The hospital may submit claims on the NHA portal within 15 days, after which no further claims will be accepted.
  3. Treatment for already admitted CGHS beneficiaries must continue until stabilization and discharge. Claims for these patients can be submitted within 15 days.

This action is in compliance with the CVC’s orders.

Hindi Version:

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना प्लॉट नंबर 8-11, रतन लाल नगर, कानपुर-208022 फोन नंबर 0512-2283499 और ईमेल-ad.kn@cghs.nic.in

फ़ाइल संख्या 3-3/2021-22/CGHS/KNP/2.646

दिनांक- 11.11.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: रीजेंसी अस्पताल का पैनल से बाहर होना।

मुख्य सतर्कता आयोग ने पाया कि रीजेंसी अस्पताल ने 21.12.2018 को सीजीएचएस, कानपुर के एक सेवारत अधिकारी की दादी, 85 वर्षीय श्रीमती कमला देवी के कार्ड नंबर 4517562 के विरुद्ध श्रीमती कमला देवी नामक 48 वर्षीय (58 वर्ष) नामक मरीज का इलाज किया। आयोग ने आगे पाया कि प्रॉक्सी द्वारा भर्ती की गई मरीज की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई और उसकी उम्र 48 वर्ष (58 वर्ष) थी, जबकि मूल कार्ड धारक की उम्र 85 वर्ष थी। साथ ही, कार्ड पर लाभार्थी की तस्वीरें भी हैं। प्रॉक्सी द्वारा सीजीएचएस कार्ड के विरुद्ध मरीज का इलाज करना अत्यधिक अनैतिक है। इस प्रकार, आयोग द्वारा सीजीएचएस लाभार्थी के प्रति अस्पताल की स्पष्ट मिलीभगत स्थापित की गई है। मुख्य सतर्कता आयोग ने सीवीसी कार्यालय ज्ञापन संख्या कॉन्फ/10006/20/40159 दिनांक 11.09.2024 और सी-1308/03/2021-विग, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सतर्कता प्रभाग दिनांक 23.09.2024 के माध्यम से, अतिरिक्त निदेशक सीजीएचएस कानपुर के कार्यालय में 17.10.2024 को ईमेल के माध्यम से प्राप्त किया, जिसमें रीजेंसी हॉस्पिटल लिमिटेड, ए-2 सर्वोदय नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश को पैनल से हटाने का निर्देश दिया गया।

इसलिए, सीवीसी के निर्देश के अनुपालन में, रीजेंसी हॉस्पिटल लिमिटेड, ए-2 सर्वोदय नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश को 11.11.2024, मध्य रात्रि 12.00 बजे से सीजीएचएस कानपुर से पैनल से हटा दिया गया है।

इसके अलावा, रीजेंसी अस्पताल को निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं:-

1) रीजेंसी अस्पताल को सीजीएचएस लाभार्थियों को डायग्नोस्टिक, ओपीडी, आईपीडी आदि उपचार प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और अस्पताल को 11.11.2024 मध्य रात्रि 12.00 बजे से नए सीजीएचएस रोगियों को भर्ती करने की अनुमति नहीं है। 2) रीजेंसी अस्पताल को 15 दिनों के भीतर एनएचए पोर्टल पर अपने दावे प्रस्तुत करने की अनुमति है।

11.11.2024 से शुरू होने वाले इस उपचार के बाद उन्हें अपने दावे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 3) रीजेंसी अस्पताल को निर्देश दिया जाता है कि वह पहले से भर्ती सीजीएचएस लाभार्थियों को तब तक उपचार प्रदान करे जब तक कि वे स्थिर न हो जाएं और उन्हें छुट्टी न मिल जाए। उनके दावे 15 दिनों के भीतर एनएचए पोर्टल पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं, इसके बाद अस्पताल को एनएचए पोर्टल पर ये दावे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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